गांजा तस्कर को 3 साल की सजा, 15 हजार का जुर्माना लगाया

ग्वालियर। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके जैन ने गांजा तस्कर अकील खां को 3 साल की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। इस आरोपी को दूसरी बार सजा हुई है।


अपर लोक अभियोजक धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि जून 2016 में बहोड़ापुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली। अकील खां गांजे बेचने के लिए शहर लाया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अकील खां की घेरा बंदी की। उसे 3 किलो 978 ग्राम गांजे के साथ पकड़ लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने अकील खां को गांजा तस्करी के आरोप में दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई है।कोर्ट ने टिप्पणी की कि नशे का कारोबार समाज के लिए घात है। इसलिए आरोपित को कड़ी सजा सुनाई जाती है। ज्ञात हो कि अकली खां को दिसंबर 2019 में भी 2 साल की सजा हुई थी। वर्ष 2017 में चावड़ी क्षेत्र में पुलिस ने गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। वह गांजे तस्करी के लिए आदतन अपराधी है।


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