गोली मारकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

गुना। न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने लक्ष्मण रघुवंशी को रामबाबू की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दोषी माना है। कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।


मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि घटना दिनांक 14 फरवरी 2019 को दोषी लक्ष्मण रघुवंशी ने पुरानी रंजिश को लेकर रामबाबू के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसकी सूचना अपेश रघुवंशी ने मृतक के पुत्र अनिल रघुवंशी को फोन पर दी। अनिल एवं मृतक रामबाबू, अपेश रघुवंशी के मकान में किराये से रहते थे। इसके बाद अनिल ने घर पहुंचकर पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी। इस पर से कैंट पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। साथ ही, संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 302 भादवि के तहत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण को चिन्हित प्रकरण की श्रेणी में रखा गया था। प्रकरण में शासन की ओर से रविकांत दुबे विशेष लोक अभियोजक जिला गुना ने पैरवी कर लक्ष्मण रघुवंशी पर विधिक दलीलों एवं तर्को से अपराध साबित किया। इस पर से न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश जिला गुना ने दोषी लक्ष्मण रघुवंशी पुत्र भगवत सिंह रघुवंशी उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम सेमराचांच आरोन हाल चौरसिया कॉलोनी जिला गुना को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।


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