गुना। शहर के हनुमान टेकरी के नीचे विधायक निधि से बनाए गए रेन बसेरा के मामले में पूर्व विधायक और नपा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा को राहत मिली है। कमिश्नर न्यायालय ने इनको गुना कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार द्वारा जारी किए गए आदेश पर स्टे दे दिया है। यह स्टे अगली सुनवाई तक दिया गया है। साथ ही, इस संबंध में दस्तावेज भी उन्होंने तलब किए हैं। मालूम हो, कि राजेंद्र सलूजा और नारायण अग्रवाल के खिलाफ दो दिन पहले कैंट थाने में धोखाधड़ी समेत भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर कलेक्टर कार्यालय से जारी किए गए आदेश पर हुई थी। इस आदेश में बताया गया कि अपर कलेक्टर ने विधायक निधि से बने रैन बसेरा निर्माण में अनियमितता की जांच की थी, जिसमें राजेंद्र सलूजा और नारायण अग्रवाल पर लगे आरोप सिद्घ पाए गए। वहीं, राजेंद्र सलूजा ने कलेक्टर के आदेश के खिलाफ कमिश्नर न्यायालय ग्वालियर में अपील की थी। इसमें उन्होंने कहा कि विधायक निधि का उन्होंने कोई दुरुपयोग नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ विधायक निधि जारी की थी, जिसकी जांच अधिकारियों को करनी थी। ऐसे में यह कार्रवाई रंजिशन की जाना रंजिशन प्रतीत हो रही है। इस अपील पर सुनवाई करते हुए कमिश्नर ने आदेश पर राजेंद्र सलूजा को स्टे दे दिया है।
कलेक्टर के आदेश पर कमिश्नर ने दिया सलूजा को स्टे