कोरोना को रोकने क्या इंतजाम हैं, 13 तक बताएं

ग्वालियर । हाईकोर्ट की युगल पीठ ने कोरोना वायरस को लेकर शासन को नोटिस जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि इसे रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, उसकी पूरी जानकारी पेश की जाए।


अधिवक्ता सुनील कुमार जैन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सिर्फ एडवाइजरी जारी करने से वायरस को फैलने से नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए इंतजाम भी करने पड़ेंगे। शहर में न पर्याप्त मास्क हैं। न लोगों को सेनेटाइजर मिल रहा है। जमीनी स्तर पर शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम नहीं है। अगर शहर में कोई मरीज मिल जाता है तो उसे तत्काल उपचार की भी व्यवस्था नहीं है। हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस को संज्ञान में लेते हुए इंतजामों की जानकारी मांगी है।


9 जिले के सीएमओ को बनाया है प्रतिवादी


याचिका में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना,अशोकनगर, विदिसा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया है।


 

डीन हेल्थ रिसर्च भोपाल, स्वास्थ्य आयुक्त, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किए गए हैं।


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