मारपीट करने वालों को 6-6 माह की सजा

गुना। वर्ष 2013 के प्रकरण में न्यायालय जेएमएफसी राघौगढ़ ने मारपीट करने और गाली-गलौज करने वाले दोषी नेपाल, प्रेम सिंह, संतोष, ओमप्रकाश, जोरम, दौलत उर्फ लगरिया, विनय तथा लक्ष्मीनारायण को 6-6 माह की सजा सुनाई है। साथ ही, 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि 1 अप्रैल 2013 को फरियादी बद्रीलाल व रामनारायण मोटरसाइकिल से खेजरा से उकावद होते हुए आ रहे थे, जेसे ही ढाका पहाड़ के सामने रोड पर पहुंचे तो पीछे से नेपाल सिंह, दौलत सिंह, प्रेम सिंह आये और गालियां देने लगे। इतना ही नहीं, फरियादी को लाठी मारी, जिससे वह गिर गया तथा सत्यनारायण को प्रेमसिंह ने पत्थर फेंककर मारा जो उसके सिर में लगा और खून निकल आया था, तीनों ने उसे पकड़ लिया, वह चिल्लाया तो खेत में काम कर रहे तोफान सिंह व अनिल आ गए और उन्हें देखकर यह तीनों उसे जबरन पकड़कर मोटर साइकिल पर बैठाकर सिंगरामपुर के पास ले गए और यहां पर अन्य अभियुक्तगण ने उसकी डण्डे व लात-घूसों से मारपीट की। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस चौकी उकावद में दर्ज कराई थी।


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