जीएसटी की धारा 122 में संशाेधन, बोगस बिजनेस दिखाकर लाभ नहीं लिया जा सकेगा

अशोकनगर / जीएसटी से राहत के लिए बोगस बिजनेस दिखाकर लाभ नहीं लिया जा सकेगा। जीएसटी की धारा 122 के नए संशोधन में यदि व्यापारी जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी)  की छूट लेने के गलत तरीके अपनाते हैं और यह सिद्ध हाे जाता है ताे विभाग क्रेता, विक्रेता और सलाहकार पर पेनाल्टी लगा सकता है। 
जीएसटी की धारा 122 में बदलाव हुए हैं। इसके तहत बाेगस बिल बनाने, बाेगस सप्लाई करने और ऐसा करने की सलाह देने वाले व्यक्ति पर भी 100  फीसदी पेनाल्टी लगाई जाएगी।


ऐसे समझें धारा 122 की उपधारा (1) (A) का संशाेधन
अगर राम व्यापारी हैं और सही तरीके से व्यापार करते हैं। वे समय पर जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी भी भरते हैं। राम कभी.कभी कुछ परिचित व्यापारियों को बिना सामान दिए बिल दे देते हैं। ऐसे बिलाें के माध्यम से राम जीएसटी पर 5 करोड़ की आईटीसी का क्रेडिट अन्य व्यापारियाें काे दे रहे हैं। ऐसा करने वाले व्यापारी ट्रेस हाेने पर पेनाल्टी का प्रावधान है। राम यदि श्याम के यहां कर्मचारी हैं।


श्याम बिना बताए राम के नाम से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन केवल फर्जी बिलाें से आईटीसी के लिए करवाया गया। जीएसटी भरे बिना एेसे व्यापारी रजिस्ट्रेशन बंद कर देता है, जिससे राजस्व का नुकसान हाेता है। विभाग 50 करोड़ तक पेनाल्टी अाैर धारा 132 के तहत श्याम काे जेल भेज सकता है। इसलिए व्यापारी टैक्स बचाने के चक्कर में फर्जी बिल से लाभ न लें।


जीएसटी में यह भी नया
धारा 16 (4) आईटीसी का लाभ लेने की अधिकतम सीमा अगले वर्ष के सितंबर का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट हाेती थी। अब काेई व्यक्ति गत वर्षाें का डेबिट नाेट बाद में भी जारी करता है ताे एेसे डेबिट नाेट के संबंध में खरीदार काे आईटीसी लेने की पात्रता बाद में भी बनी रहेगी। अब व्यापारी साल के बीच में जीएसटी रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का आवेदन कर सकता है। जल्दबाजी में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले करदाताओं काे इसका लाभ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन निरस्त हाे गया है ताे इसे पुनर्जीवित करने का आवेदन अधिकतम 30 दिन में देना हाेता था। अब उचित कारण हाेने पर रजिस्ट्रेशन 90 दिन में पुनर्जीवित किया जा सकेगा। इसके लिए पूरे चरण से काम होगा।


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